
CG News: वक्फ बोर्ड के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, दरगाहों और उर्स में DJ बैन पर बड़ा फैसला
बिलासपुर/रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के उस आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें प्रदेश की दरगाहों, उर्स और मजहबी जलसों में डीजे, धूमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाने जैसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था।
वक्फ बोर्ड द्वारा यह आदेश 11 जून 2026 को जारी किया गया था। आदेश में कहा गया था कि प्रदेश के विभिन्न वक्फ स्थलों और धार्मिक आयोजनों में डीजे, धूमाल और नाच-गाने का उपयोग नहीं किया जाएगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति या आयोजन समिति पर ₹50 हजार तक जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया था।
इस आदेश को लेकर सुफी इस्लामिक बोर्ड के संचालक मंडल के सदस्य फिरोज शाह अहमद की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह ने अदालत में पक्ष रखते हुए वक्फ बोर्ड के आदेश को चुनौती दी।
मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जस्टिस ए.के. प्रसाद की एकलपीठ के समक्ष हुई। सुनवाई के दौरान वक्फ बोर्ड की ओर से तर्क दिया गया कि जिन स्थानों पर ऐसे आयोजन होते हैं, वे वक्फ संपत्तियों के अंतर्गत आते हैं। इसलिए बोर्ड को इन परिसरों में होने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने और दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फिलहाल वक्फ बोर्ड के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद 11 जून को जारी निर्देश फिलहाल लागू नहीं रहेंगे।
अब अगली सुनवाई में अदालत वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र, धार्मिक आयोजनों में लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विस्तार से विचार करेगी। तब तक वक्फ बोर्ड के विवादित आदेश पर रोक बनी रहेगी।



